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सक्ती में तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई

36 दुकानों पर चली कोटपा एक्ट की गाज, 3600 रुपये का जुर्माना वसूला गया

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जिले में तंबाकू सेवन और धूम्रपान को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में “तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0” के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पूजा अग्रवाल और जिला नोडल अधिकारी डॉ. प्रिया एक्का के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की।

इस कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने मिलकर मालखरौदा और भरा विकासखंड के आसपास स्थित पान दुकानों, थोक किराना स्टोर्स और अन्य तंबाकू विक्रेताओं पर छापामार कार्यवाही की।

कार्रवाई कोटपा अधिनियम 2003 (COTPA Act, 2003) के तहत की गई।
इस अधिनियम के अनुसार —

धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित है।

धारा 6 के तहत किसी भी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है।

साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध माना गया है।

अभियान के दौरान टीम ने नो स्मोकिंग और नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद न बेचने के बोर्ड दुकानों पर अनिवार्य रूप से लगवाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले 36 दुकानदारों पर कुल 3600 रुपये का चालान काटा गया।

इस कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से श्री भुवनेश्वर मोहिले और औषधि निरीक्षक श्री दुर्गेश, साथ ही पुलिस बल के जवान भी मौजूद रहे।

जिला प्रशासन ने कहा है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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