AI समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस: कांग्रेस को राहत, उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत

50 हजार के निजी मुचलके पर मिली बेल, पासपोर्ट जमा करने और गैजेट्स सरेंडर करने का आदेश
नई दिल्ली। AI समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
7 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग खारिज
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी दायर की थी। साथ ही दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग आवेदन दाखिल किए गए थे।
हालांकि बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दायर किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चिब को राहत दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की आवश्यकता के पर्याप्त आधार पेश नहीं कर पाई।
कोर्ट ने जमानत देते हुए चिब को अपना पासपोर्ट जमा करने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

भारत मंडपम में हुआ था विरोध प्रदर्शन
यह मामला दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। कार्यक्रम स्थल Bharat Mandapam में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिसके दौरान हंगामे की स्थिति बन गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उदय भानु चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
BJP ने की आलोचना, कांग्रेस ने बताया असंवैधानिक
विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर Bharatiya Janata Party ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। वहीं Indian National Congress ने चिब की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि संविधान हर नागरिक को विरोध का अधिकार देता है और पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है।




