क्या आप सोना या स्टॉक बेच रहे हैं? धारा 54F से पाएं LTCG टैक्स में छूट | जानें आसान नियम

अगर आप सोना, स्टॉक, जमीन या अन्य लंबी अवधि की संपत्ति बेचने की योजना बना रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54F आपके लिए बड़ी राहत बन सकती है। इस धारा के तहत आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स से आंशिक या पूरी छूट पा सकते हैं, बशर्ते आप तय शर्तें पूरी करें।
क्या है धारा 54F?
धारा 54F के तहत, किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट (घर छोड़कर) को बेचने से मिली रकम को अगर आप एक आवासीय मकान में निवेश करते हैं, तो टैक्स छूट मिलती है। इसका मकसद देश में होम ओनरशिप को बढ़ावा देना है।
किसे मिलता है लाभ?
सिर्फ व्यक्ति (Individual) और HUF
कंपनियों या LLP को नहीं
बिक्री के समय आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होने चाहिए
निवेश की समय-सीमा
घर खरीद: बिक्री से 1 साल पहले या 2 साल बाद
घर निर्माण: बिक्री के 3 साल के भीतर
कितनी छूट मिलेगी?
पूरी बिक्री रकम निवेश → पूरी टैक्स छूट
आंशिक निवेश → आंशिक छूट




