पशु तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई – कलेक्टर ने जप्त वाहन को किया राजसात, शासन के पक्ष में होगी नीलामी

लोकेशन – सूरजपुर छत्तीसगढ़
रिपोर्टर – सुरेन्द्र साहू
सूरजपुर जिले में पशु तस्करी के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एस. जयवर्धन ने छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम के तहत एक जब्त किए गए वाहन को शासन के पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया है। इस मामले में डीआईजी व एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था।
राजसात किया गया वाहन 30 जनवरी 2024 को प्रेमनगर पुलिस ने पकड़ा था, जब झारखंड के गुमला निवासी अरबाज अली (20 वर्ष) पिकअप वाहन में 10 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहा था।
वाहन गड्ढे में फंसने से 3 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि शेष 7 जंगल में भाग गए। पुलिस ने वाहन को जप्त कर अरबाज अली को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अपराध क्र. 21/24 धारा 429 भादवि, छ.ग. कृषक पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई के बाद 17 दिसंबर 2025 को वाहन को राजसात करने का आदेश जारी किया। अब इस वाहन की नीलामी की जाएगी और प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में जमा की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा यह कार्रवाई पशु क्रूरता और अवैध पशु परिवहन के खिलाफ हमारी सख्त नीति का हिस्सा है। भविष्य में भी ऐसे मामलों में बिना किसी चूक के कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है।




