छत्तीसगढ़ में ड्राई डे नियमों में बड़ा बदलाव, होली पर खुली रहेंगी शराब दुकानें

रिपोर्टर: ब्यूरो रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्राई डे को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब होली के दिन ड्राई डे नहीं रहेगा, यानी त्योहार के दिन प्रदेशभर में शराब दुकानें खुली रहेंगी। सरकार ने यह निर्णय आबकारी नीति 2026–27 के तहत लिया है।
सरकार ने इसके साथ ही मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) को भी ड्राई डे की सूची से हटा दिया है। नए प्रावधानों के अनुसार अब पूरे वर्ष में केवल 4 दिन ही ड्राई डे घोषित रहेंगे।
नई नीति के तहत जिन तिथियों पर शराब दुकानें बंद रहेंगी, वे हैं—
26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)
15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)
2 अक्टूबर (गांधी जयंती)

18 दिसंबर सरकार का कहना है कि ड्राई डे की संख्या कम करने का उद्देश्य अवैध शराब बिक्री और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। त्योहारों और विशेष दिनों में दुकानें बंद रहने के कारण अक्सर अवैध शराब की बिक्री बढ़ जाती थी, जिससे न सिर्फ राजस्व का नुकसान होता था बल्कि कानून-व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होती थी।
आबकारी विभाग के मुताबिक, नई व्यवस्था से शराब बिक्री नियंत्रित और पारदर्शी रहेगी, साथ ही अवैध तस्करी पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने की संभावना है।




