छत्तीसगढ़ में RTE नियमों में बड़ा बदलाव, अब कक्षा-1 से ही मिलेगा आरटीई के तहत दाखिला

लोकेशन: रायपुर, छत्तीसगढ़
स्थान: स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
दिनांक: 18 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा नीति से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में RTE के तहत प्रवेश केवल कक्षा-1 से ही मान्य होगा, जबकि प्री-प्राइमरी यानी नर्सरी, केजी और एलकेजी स्तर पर आरटीई के तहत प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में होने वाले दाखिले पूरी तरह बंद हो जाएंगे। शिक्षा विभाग का तर्क है कि RTE अधिनियम मूल रूप से कक्षा-1 से आठवीं तक लागू होता है, ऐसे में प्री-प्राइमरी को इसके दायरे में रखना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है।
हालांकि, सरकार के इस फैसले पर निजी स्कूल संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है।
निजी स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस बदलाव से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि कई बच्चे पहली बार स्कूल से जुड़ते ही नर्सरी या केजी स्तर से होते हैं।
वहीं, शिक्षा विभाग का कहना है कि प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए अलग नीति और योजनाओं पर विचार किया जा रहा है, ताकि बच्चों की शुरुआती शिक्षा प्रभावित न हो।
इस फैसले के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था, समान अवसर और निजी स्कूलों की भूमिका को लेकर नई बहस छिड़ गई है, और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक व सामाजिक प्रतिक्रियाएँ और तेज होने की संभावना है।




