छत्तीसगढ़ में PG मेडिकल काउन्सलिंग पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पहले दो राउंड रद्द

छत्तीसगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। अदालत के निर्देश पर एमडी/एमएस (PG मेडिकल) काउन्सलिंग के पहले दो राउंड रद्द कर दिए गए हैं और अब पूरी काउन्सलिंग प्रक्रिया नई व्यवस्था के तहत दोबारा शुरू की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के मेडिकल छात्रों में हलचल मच गई है।
हाईकोर्ट में काउन्सलिंग प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पूर्व में कराए गए राउंड्स को निरस्त कर नई, निष्पक्ष और नियमसम्मत काउन्सलिंग कराने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे नई मेरिट सूची और संशोधित शेड्यूल के अनुसार काउन्सलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू करें, ताकि किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द ही नई तिथियों की घोषणा की जाएगी।
इस फैसले से जहां कुछ छात्रों को राहत मिली है, वहीं पहले से सीट अलॉट हो चुके अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल सभी की निगाहें मेडिकल शिक्षा विभाग की अगली अधिसूचना पर टिकी हैं, जिससे PG मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया की आगे की दिशा स्पष्ट होगी।




