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थलापति विजय की ‘जन नायकन’ की रिलीज पर अस्थायी रोक, CBFC की चुनौती के बाद मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित और आखिरी बताई जा रही फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज पर संकट गहराता जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के उस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिसमें फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। अब फिल्म की रिलीज पर 21 जनवरी तक रोक रहेगी।
दरअसल, 9 जनवरी को फिल्म से जुड़े मामले की दूसरी सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी। CBFC ने तर्क दिया कि फिल्म की दोबारा समीक्षा के लिए रीवाइजिंग कमेटी गठित की जानी चाहिए थी। इसके बाद CBFC ने रिट याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि CBFC को फिल्म की रिलीज का विरोध करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। साथ ही पीठ ने फिल्म निर्माताओं से सवाल किया कि सर्टिफिकेट के बिना रिलीज डेट तय करना नियमों के खिलाफ है। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा,
“आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर आप फिल्म रिलीज कैसे कर सकते हैं? सिस्टम पर दबाव नहीं बनाया जा सकता।”
फिल्म के प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शंस की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सर्टिफिकेशन पैनल द्वारा फिल्म देखे जाने के बावजूद बोर्ड के केवल एक सदस्य ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि फिल्म को पहले 9 जनवरी को रिलीज करने की योजना थी।
गौरतलब है कि इससे पहले KVN प्रोडक्शंस ने बयान जारी कर फिल्म की रिलीज टलने की जानकारी दी थी और कहा था कि कुछ ऐसे कारण सामने आए हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं थे।
फिल्म ‘जन नायकन’ में बॉबी देओल मुख्य विलेन की भूमिका में नजर आएंगे। अब सभी की निगाहें 21 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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