बिलासपुर

हाईकोर्ट सख्त: तखतपुर में नया सरकारी अस्पताल 3 हफ्ते में चालू हो, स्वास्थ्य विभाग को फटकार

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | दिनांक: 02 जनवरी 2026
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिले के तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नवनिर्मित सरकारी अस्पताल को तीन सप्ताह के भीतर पूरी तरह से संचालन में लाया जाए। पुराने अस्पताल भवन की जर्जर स्थिति और मरीजों को हो रही परेशानियों पर हाईकोर्ट ने गहरी नाराज़गी जाहिर की।

क्या है पूरा मामला
तखतपुर क्षेत्र में लंबे समय से नया अस्पताल भवन बनकर तैयार है, लेकिन
पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं
जरूरी मेडिकल उपकरणों की कमी
प्रशासनिक लापरवाही
के कारण अस्पताल शुरू नहीं हो पा रहा था। इस मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को जवाबदेह ठहराया।

हाईकोर्ट के सख्त निर्देश
3 सप्ताह के भीतर नए CHC को पूरी तरह कार्यशील किया जाए
डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की तत्काल पदस्थापना
जरूरी दवाइयों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो
पुराने और असुरक्षित भवन में इलाज बंद कर नए अस्पताल में शिफ्टिंग

कोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि
“स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अस्पताल भवन तैयार होने के बाद भी उसका उपयोग न होना गंभीर विषय है।”

आम जनता को मिलेगा राहत
नया अस्पताल चालू होने से—
तखतपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के मरीजों को बेहतर इलाज
महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सुविधाएं
बिलासपुर रेफर होने वाले मरीजों की संख्या में कमी
आपातकालीन सेवाओं में सुधार

स्वास्थ्य विभाग पर बढ़ी जिम्मेदारी
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर समय-सीमा में आदेश पालन का दबाव बढ़ गया है। तय समय में अस्पताल शुरू नहीं होने पर आगे सख्त कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है।

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