जांजगीर–चांपा में ऐतिहासिक कार्रवाई, नशा तस्कर की 35 लाख की संपत्ति फ्रीज

रिपोर्टर – दीपक यादव
लोकेशन – जांजगीर–चांपा
जांजगीर–चांपा से इस वक्त की बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है।
जिले में पहली बार किसी नशा तस्कर की अवैध संपत्ति को राजसात करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की गई है।
अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री से जुड़े दोषी आरोपी महेंद्र साहू की करीब 35 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है।



यह कार्रवाई SAFEMA/NDPS कोर्ट मुंबई के आदेश पर की गई है, जो 30 दिसंबर 2025 को पारित हुआ था।
आरोपी महेंद्र साहू, निवासी ग्राम जर्वे, थाना जांजगीर, के खिलाफ पहले से ही NDPS एक्ट के तहत चार मामले दर्ज हैं।
वर्ष 2019 में NDPS विशेष न्यायालय जांजगीर–चांपा ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने नशे के अवैध कारोबार से संपत्ति अर्जित की, जो NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(सी) का उल्लंघन है।


इसी आधार पर उसकी संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई।
नशे के कारोबार के खिलाफ यह कार्रवाई न केवल जांजगीर–चांपा जिले बल्कि पूरे प्रदेश के लिए कड़ा और स्पष्ट संदेश मानी जा रही है।




