KG-2 बच्चे को पेड़ में लटकाने की घटना—हाई कोर्ट के निर्देश पर स्कूल प्रबंधक पर FIR दर्ज

लोकेशन — सूरजपुर, छत्तीसगढ़
रिपोर्टर — सुरेन्द्र साहू
सूरजपुर जिले में बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आने के बाद अब मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया है।
विकासखंड रामानुजनगर के ग्राम पंचायत नारायणपुर स्थित हंसवाहनी विद्या मंदिर में कुछ दिन पहले एक शिक्षिका द्वारा KG-2 के बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर पेड़ में फंदेनुमा तरीके से लटकाने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
यह वीडियो सामने आने के बाद समाज और अभिभावकों में आक्रोश बढ़ा, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट की नजर में आया।
हाई कोर्ट का कड़ा संज्ञान
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस घटना को गंभीर बताते हुए सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने 9 दिसंबर 2025 तक विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।


स्कूल प्रबंधक पर FIR दर्ज
मामले में कार्रवाई तेज करते हुए थाना रामानुजनगर की पुलिस ने स्कूल संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।
प्रार्थी: थाना प्रभारी ऐलरीक लकड़ा
आरोप
धारा 127(2)
बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 78 और 82
ये धाराएँ बच्चों के प्रति क्रूरता, उत्पीड़न और सुरक्षा उल्लंघन जैसी गंभीर श्रेणी में आती हैं।
पुलिस जांच जारी
रामानुजनगर पुलिस ने घटना से जुड़े वीडियो और गवाहों के बयान एकत्र करने शुरू कर दिए हैं।
साथ ही, वायरल वीडियो में दिख रही शिक्षिका से भी पूछताछ की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों में रोष
घटना के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में नाराजगी का माहौल है।
लोगों का कहना है कि ऐसी घट




