क्या आपका PAN और Aadhaar लिंक है? ऐसे करें ऑनलाइन स्टेटस चेक, जानें क्यों जरूरी

PAN कार्ड और आधार को लिंक करना इनकम टैक्स नियमों के तहत अनिवार्य है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 139AA के अनुसार, जिन लोगों के पास PAN है और जो आधार के लिए पात्र हैं, उन्हें दोनों दस्तावेज लिंक करना जरूरी है। अगर PAN आधार से लिंक नहीं है तो वह इनऑपरेटिव हो सकता है।
हालांकि, ₹1000 की पेनल्टी देकर PAN को दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने PAN-Aadhaar लिंकिंग स्टेटस जांचने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है, जिससे लोग घर बैठे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन स्टेटस चेक
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN और आधार नंबर डालें। वैलिडेट करते ही स्क्रीन पर लिंकिंग स्टेटस दिख जाएगा।
PAN-Aadhaar लिंक करने का तरीका
यूजर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके या बिना लॉगिन के भी PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। अगर लिंकिंग में देरी हुई है तो पहले ₹1000 फीस जमा करनी होगी।
लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद UIDAI द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और आमतौर पर 7 से 30 दिनों में PAN दोबारा एक्टिव हो जाता है।




