कुणाल खेमू और पिता पर धोखाधड़ी का आरोप, मुंबई कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

मुंबई की एक अदालत ने अभिनेता कुणाल खेमू और उनके पिता रवि खेमू के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की शिकायत पर अंबोली पुलिस से जवाब तलब किया है। आरोप है कि कुणाल खेमू ने एक फिल्म में काम करने के लिए प्रोड्यूसर से साइनिंग अमाउंट लिया, लेकिन बाद में फिल्म करने से इनकार कर दिया और अतिरिक्त पैसों की मांग करने लगे।
फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार सी. तायडे ने 29 दिसंबर को यह आदेश जारी करते हुए अंबोली पुलिस थाना प्रभारी को इंडियन सिविल डिफेंस कोड की धारा 175(3) के तहत जवाब देने को कहा है। यह शिकायत फिल्म प्रोड्यूसर रवि दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ने अपने वकील के माध्यम से दर्ज कराई है।
शिकायत के अनुसार, रवि दुर्गाप्रसाद ‘ओवरटेक’ नाम की एक हिंदी फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए लीड रोल में कुणाल खेमू को साइन किया गया था। स्क्रिप्ट पसंद आने के बाद कुणाल ने फिल्म करने की सहमति दी और बतौर साइनिंग अमाउंट 21 लाख रुपए लिए। आरोप है कि इसके बाद कुणाल खेमू और उनके पिता ने फिल्म शुरू करने से पहले और ज्यादा पैसे की मांग की, जिससे प्रोजेक्ट अटक गया और प्रोड्यूसर को आर्थिक नुकसान हुआ।
प्रोड्यूसर ने दावा किया है कि यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने साल 2014 में कुणाल खेमू और उनके पिता के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था, हालांकि 2017 में वह मामला खारिज हो गया था। 2024 में दोबारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें साइनिंग अमाउंट लौटाने की मांग की गई। समझौता नहीं होने पर अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है।
मामले में अब अंबोली पुलिस की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।




