आदतन बदमाश अशोक जायसवाल पर बड़ी कार्रवाई, 1 साल के लिए जांजगीर-चांपा सहित 5 जिलों से किया गया जिला बदर


लोकेशन जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़
रिपोर्टर शुभांशु मिश्रा
जांजगीर-चांपा जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। थाना सारागांव क्षेत्र के आदतन गुंडा बदमाश अशोक जायसवाल, निवासी चोरिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बदमाश अशोक जायसवाल के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, वहीं 6 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। आरोपी पर गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं।
पुलिस के अनुसार आरोपी की दुस्साहसी और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ था। आम नागरिक उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। इसके बावजूद उसके आपराधिक व्यवहार में कोई सुधार नहीं देखा गया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा बदमाश की गतिविधियों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर माननीय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जांजगीर-चांपा को भेजा गया। सभी तथ्यों और संभावित शांति भंग की आशंका को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया।
आदेश के तहत अशोक जायसवाल को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला जांजगीर-चांपा के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार से जिला बदर किया गया है।
पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई जनमानस की सुरक्षा, शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से की गई है। आगे भी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे।




