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New Baggage Rules 2026: भारत आ रहे हैं तो जान लें कितनी ड्यूटी-फ्री शराब, सिगरेट और तंबाकू ला सकते हैं साथ

नई दिल्ली। सरकार ने 2 फरवरी 2026 से नए बैगेज नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के तहत भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान लाने की सीमा तय कर दी गई है। अगर आप विदेश से भारत आ रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि शराब, सिगरेट, सिगार और तंबाकू कितनी मात्रा में बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं।
🍾 कितनी शराब ला सकते हैं ड्यूटी-फ्री?
नए नियमों के मुताबिक:
अधिकतम 2 लीटर शराब या वाइन ड्यूटी-फ्री लाई जा सकती है।
यात्री की आयु कम से कम 18 या 21 वर्ष (राज्य के नियमों के अनुसार) होनी चाहिए।
यह सुविधा नेपाल, भूटान या म्यांमार से आने वालों पर लागू नहीं होगी।
यात्री को हवाई या समुद्री मार्ग से आना जरूरी है (भूमि मार्ग से आने पर अलग नियम लागू होते हैं)।
यह सुविधा बच्चे (माइनर) के लिए लागू नहीं है।
🚬 सिगरेट, सिगार और तंबाकू की सीमा
ड्यूटी-फ्री लाने की अधिकतम सीमा:
100 सिगरेट तक
25 सिगार तक
125 ग्राम तंबाकू तक
इससे अधिक मात्रा होने पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
💼 अन्य सामान पर कितनी छूट?
नए नियमों के अनुसार:
भारतीय मूल के निवासी, वैध वीजा धारक विदेशी (टूरिस्ट वीजा को छोड़कर)
जो भूमि मार्ग के अलावा किसी अन्य माध्यम से भारत आ रहे हों
उन्हें 75,000 रुपये तक के निजी सामान पर ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस मिलेगी।
शर्तें:
सामान यात्री के पास या उसके साथ लाए गए बैगेज में होना चाहिए।
कुछ निर्धारित वस्तुएं इस छूट में शामिल नहीं होंगी।
किन लोगों पर लागू होंगे नियम?
यह नियम लागू होंगे:
✔ भारतीय निवासी
✔ भारतीय मूल के व्यक्ति
✔ वैध वीजा धारक विदेशी (टूरिस्ट वीजा को छोड़कर)
✔ माइनर (बच्चों) को शराब और तंबाकू की अनुमति नहीं
क्यों बदले गए नियम?
सरकार का उद्देश्य बैगेज क्लियरेंस प्रक्रिया को स्पष्ट करना और सीमा शुल्क नियमों को पारदर्शी बनाना है, ताकि यात्रियों को पहले से ही जानकारी हो और एयरपोर्ट पर असुविधा न हो।
ध्यान रखें
सीमा से अधिक सामान लाने पर जुर्माना या ड्यूटी देनी पड़ सकती है।
राज्य सरकारों के शराब संबंधी नियम अलग-अलग हो सकते हैं।
यात्रा से पहले नवीनतम कस्टम दिशा-निर्देश जांच लेना बेहतर रहेगा।

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