छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें लागू, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की मंजूरी

रिपोर्टर: ब्यूरो रिपोर्ट
भूमि और संपत्ति पंजीयन को अधिक पारदर्शी और यथार्थपरक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के 11 जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी है। ये नई गाइडलाइन दरें आज से प्रभावी हो गई हैं।
राज्य सरकार को विभिन्न जिलों से प्राप्त जिला मूल्यांकन समितियों के प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्रीय बोर्ड ने यह स्वीकृति प्रदान की है। संशोधित दरें वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप तय की गई हैं, जिससे संपत्ति की खरीद-बिक्री में सही मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके।
नई गाइडलाइन दरें राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम सहित कुल 11 जिलों में लागू की गई हैं। इससे जमीन और भवन के पंजीयन के दौरान होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा और राजस्व संग्रह में भी पारदर्शिता आएगी।
अधिकारियों के अनुसार, संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट और विवाद-रहित बनाना है। नई दरों के लागू होने से खरीदार और विक्रेता दोनों को वास्तविक बाजार दरों के अनुसार पंजीयन का लाभ मिलेगा।
राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि शेष जिलों की गाइडलाइन दरों का पुनरीक्षण भी अंतिम चरण में है और जल्द ही अन्य जिलों के लिए भी नई दरें जारी की जाएंगी। इससे पूरे राज्य में संपत्ति पंजीयन व्यवस्था एकरूप और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।




