छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में अब जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री होगी 10-25% सस्ती — सरकार ने रजिस्ट्रेशन व स्टांप-ड्यूटी के नियम बदले

क्या बदला — पूरी जानकारी

Chhattisgarh Government ने राज्य में सालों बाद संपत्ति (भूमि, फ्लैट, दुकान/दुकान-फ्लैट) रजिस्ट्री और स्टांप-ड्यूटी से जुड़े नियमों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं।

नए नियमों के बाद रजिस्ट्री और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव हुआ है — राज्य के विभिन्न हिस्सों में नई गाइडलाइन दरें लगाई गई हैं।

इसके परिणामस्वरूप अब रजिस्ट्री की कुल लागत लगभग 10-25% तक घट गई है।


प्रमुख बदलाव — आसान भाषा में

गाइडलाइन दर और मूल्यांकन पद्धति बदल गई — पुरानी तुलना में अब रजिस्ट्री व स्टांप-ड्यूटी का आधार कम किया गया है, जिससे कीमत घटेगी।

छोटे भूखंडों (नगरपालिकाओं/नगरीय इलाके में) के लिए दरें सरल बनी हैं; जिससे बड़े डील के बजाय छोटे खरीद-फरोख्त पर विशेष राहत मिलेगी।

फ्लैट या बहुमंजिला प्रॉपर्टी में “सुपर बिल्ट-अप” आधार छोड़ दिया गया — अब मूल्यांकन सिर्फ असल बिल्ट-अप एरिया के आधार पर होगा, जिससे स्टांप-ड्यूटी में बचत होगी।

वाणिज्यिक (कंपनी / दुकान / ऑफिस) स्थानों पर राहत — मुख्य सड़क से 20 मीटर या उससे दूर वाणिज्यिक स्पेस की रजिस्ट्री पर 25% तक छूट देने का प्रावधान हुआ है।


किसे फ़ायदा होगा

छोटे घर-क़िस्त पर फ्लैट या जमीन खरीदने वाले

आम लोग या छोटे व्यवसायी — जिनके लिए दुकान/दफ्तर खरीदना था

पहले महँगी रजिस्ट्री पर हिचकिचा रहे लोग — अब लागत कम होने से निवेश आसान

प्रॉपर्टी मार्केट — रजिस्ट्री में वृद्धि से बिक्री-खरीद में सुगमता

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