छत्तीसगढ़ में 2025-26 के लिए भूमि दरों में संशोधन लागू, रियल एस्टेट और पंजीकरण पर पड़ेगा असर

रायपुर
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भूमि (Guideline) दरों में संशोधन कर नई दरें लागू कर दी हैं। ये नई गाइडलाइन दरें राज्य में रियल एस्टेट, भू-लेन-देन और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करेंगी।
सरकार के अनुसार, भूमि की मूल्यवृद्धि और संपत्ति बाजार की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दरों में संशोधन किया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की न्यूनतम मूल्य सीमा में बदलाव किया गया है, जो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए जरूरी जानकारी होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई गाइडलाइन दरें रियल एस्टेट निवेशकों और संपत्ति खरीदारों के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगी और पंजीकरण के समय अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी। सरकार ने सभी संबंधित विभागों और पंजीयन केंद्रों को इन नई दरों के अनुसार कार्य करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि भूमि लेन-देन में मानकीकरण आएगा और संभावित विवादों में कमी आएगी।




