जांजगीर-चांपा

नगरपालिका चांपा में SIR (विशेष गहन परीक्षण) अभियान तेज़ी से जारी, हर मतदाता की जानकारी हो रही सत्यापित

लोकेशन: चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

रिपोर्टर: दीपक यादव

चांपा नगर में SIR (विशेष गहन परीक्षण) अभियान इन दिनों तेजी से चलाया जा रहा है।

यह अभियान चुनाव आयोग (ECI) के निर्देश पर मतदाता सूची की शुद्धता और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।

तहसीलदार प्रशांत पटेल ने बताया कि इस विशेष कार्यक्रम के तहत हर वार्ड में BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) की नियुक्ति की गई है, जो घर-घर जाकर गणना पत्रक का वितरण कर रहे हैं।यह गणना पत्रक ECI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और हर पात्र नागरिक के लिए इसे भरना अनिवार्य है।

कैसे तय होगी मतदाता की वैधता?

तहसीलदार प्रशांत पटेल ने बताया कि मतदाता की वैधता की पुष्टि के लिए चार श्रेणियां तय की गई हैं:

1. पहली श्रेणी:

यदि किसी व्यक्ति का नाम 2025 की मतदाता सूची में है और 2003 की सूची में भी दर्ज है, तो 2003 के विवरण भरने पर वह मतदाता वैध माना जाएगा।

2. दूसरी श्रेणी:

जिनकी उम्र 42 वर्ष से कम है, वे अपने माता या पिता की जानकारी (जो 2003 की सूची में दर्ज हों) देने पर वैध मतदाता माने जाएंगे।

3. तीसरी श्रेणी:

जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उन्हें सिर्फ अपनी जन्म तारीख, स्थान और ECI द्वारा दिए गए 13 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक का विवरण देना होगा।

जिनका जन्म 1987 से 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपने साथ माता या पिता का जन्म प्रमाण व दस्तावेज देना होगा।

वहीं 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को स्वयं, माता और पिता तीनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

4. चौथी श्रेणी:

जिन मामलों में उपरोक्त श्रेणियां लागू नहीं होतीं, उनका अंतिम निर्णय ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) द्वारा किया जाएगा।

दस्तावेजों की कमी बनी चुनौती

प्रशासन के अनुसार, कई नागरिकों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड के अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

ऐसे में BLO लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि वे उपलब्ध दस्तावेजों के साथ गणना पत्रक भरें ताकि किसी का नाम मतदाता सूची से न छूटे।

BLO रविन्द्र कुमार द्विवेदी बोले – “लोग जागरूक होकर सहयोग कर रहे है शहर में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है।सभी BLO घर-घर जाकर गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं और लोगों को विवरण भरने में सहायता कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हर मतदाता को दो फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, बोर्ड सर्टिफिकेट या ECI के 13 स्वीकृत दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना जरूरी है।लोग अब काफी जागरूक हैं और आगे बढ़कर अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। सभी अपने दस्तावेज समय पर दे रहे हैं, और हम उन्हें हर संभव सहायता दे रहे हैं।

पुरानी मतदाता सूची ऐसे देखें

जो लोग 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं, वे ECI के वेब पोर्टल पर जाकर

अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र और नाम डालकर आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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