मृत व्यक्तियों या बहु-स्थान से एसआईआर फॉर्म भरने वालों पर सख्त कार्रवाई—मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की चेतावनी

जांजगीर-चांपा
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 4 नवम्बर 2025 से चल रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों का वितरण पूरा हो चुका है और संग्रहण व डिजिटाइजेशन जारी है।
इसी बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नागरिकों को बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि—
किसी मृत व्यक्ति के नाम पर
ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो भारतीय नागरिक नहीं रहा
या ऐसे मतदाता के मामले में जिसका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है और वह कई स्थानों पर SIR फॉर्म जमा करता है
—ऐसी गलत और असत्य सूचना देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है।
अधिकारियों ने अपील की है कि अपने निर्वाचन संबंधी विवरण भरते समय नागरिक पूर्ण सत्य और सही जानकारी दें, क्योंकि गलत सूचना न सिर्फ कानूनी कार्रवाई को निमंत्रण देती है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को भी प्रभावित करती है।




