बिलासपुर

सिविल लाइन पुलिस की सख्त कार्रवाई

धारदार हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 12 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

बिलासपुर, 18 दिसंबर 2025
थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल लाइन पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई है। दिनांक 18 दिसंबर 2025 को तैयबा चौक, तालापारा क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति को धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं, थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 12 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस को सूचना मिली थी कि तैयबा चौक तालापारा क्षेत्र में एक युवक धारदार हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी का नाम —

मोहम्मद जुनेद, पिता मोहम्मद अनीस, उम्र 21 वर्ष, निवासी भारतीय नगर, तैयबा चौक मस्जिद के पास, थाना सिविल लाइन।

जप्त मशरूका —

एक नग लोहे का धारदार भुजालीनुमा हथियार।

आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।

अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

इसी दिन थाना सिविल लाइन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था भंग करने एवं अशांति फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत कुल 12 आरोपियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में शामिल आरोपीगण —
मोहम्मद कलीम खान, मोहम्मद अब्दुल्ला, स्वराज कुर्रे उर्फ कंदा, करन कुर्रे, आकाश डहरिया, अरुण लहरे, प्रकाश टोंडे, विकास चतुर्वेदी, सूर्यदीप अंचल, दिलीप बंजारे, सुभाष कुर्रे एवं कृष्ण नारायण रात्रे (सभी थाना सिविल लाइन क्षेत्र के निवासी)।

सिविल लाइन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने, हथियार लेकर घूमने या किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त एवं त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, जिससे समय रहते कार्रवाई कर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखी जा सके।

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