राष्ट्रीय

भारत में डिजिटल पेमेंट का दायरा और बड़ा — रिज़र्व बैंक ने लॉन्च किए नए सुरक्षा मानक

देश में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऑनलाइन पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए नए साइबर–सिक्योरिटी मानक लागू करने की घोषणा की है।

RBI के अनुसार, पिछले दो सालों में यूपीआई, कार्ड पेमेंट और मोबाइल वॉलेट के उपयोग में बड़ी वृद्धि हुई है, जिसके साथ साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। इससे निपटने के लिए अब बैंक और पेमेंट कंपनियों को—

एडवांस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम

रियल-टाइम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग

ग्राहकों के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन में सुधार

डेटा एन्क्रिप्शन को और मजबूत

करना अनिवार्य किया गया है।

RBI ने कहा कि नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे और इसका उद्देश्य है कि आम उपभोक्ता बिना डर डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर सके। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी में कमी आएगी और डिजिटल इकॉनमी को मजबूती मिलेगी।

फिनटेक कंपनियों ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि यह डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा।

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