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मद्रास हाई कोर्ट की CM विजय को सख्त चेतावनी, जवाब नहीं दिया तो लगेगा ₹50 हजार जुर्माना

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने में देरी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और मंत्री आदव अर्जुन को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो दोनों पर ₹50-50 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दरअसल, पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री विजय के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं, विलिवाक्कम सीट से मंत्री आदव अर्जुन की जीत को भी चुनौती दी गई है। इन मामलों में हाई कोर्ट ने दोनों नेताओं को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

25 अगस्त को जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के समक्ष हुई सुनवाई में मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जी. मसिलमणि ने कहा कि चुनाव याचिकाओं को खारिज करने की मांग वाली याचिका पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए फिलहाल जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार समय दिए जाने के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री की आधिकारिक जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन अदालत के आदेश का पालन भी जरूरी है।

हालांकि बाद में विजय और आदव अर्जुन की ओर से 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने की सहमति जताई गई। इसके बाद कोर्ट ने फिलहाल ₹50 हजार के जुर्माने से राहत देते हुए 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और सुनवाई स्थगित कर दी।

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