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हत्या के प्रयास के फरार आरोपियों पर न्यायालय सख्त, 10 अगस्त तक पेश होने का आदेश

सूरजपुर | छत्तीसगढ़

सूरजपुर जिले में हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे पांच आरोपियों के खिलाफ न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों के विरुद्ध नोटिस जारी करते हुए 10 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय तक पेश नहीं होने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



मामला चौकी बसदेई क्षेत्र के ग्राम जूर का है। 14 अप्रैल 2026 को जमीन विवाद के दौरान लाठी-डंडों से हुए हमले में यासीन हफीजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चिकित्सकीय परीक्षण में चोटों को मानव जीवन के लिए खतरनाक पाए जाने के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया था।

जांच के दौरान आरोपी लगातार फरार रहे और उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी तामील नहीं हो सका। इसके बाद पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर ने मोहम्मद अयुब अंसारी, अख्तर रजा, उमर रजा, असलम अंसारी और सफिरन निशा के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 के तहत नोटिस जारी किया।

न्यायालय के आदेश के पालन में चौकी बसदेई पुलिस ने आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए और ग्रामीणों की मौजूदगी में उन्हें पढ़कर सुनाया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को 10 अगस्त 2026 या उससे पहले न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यदि वे तय समय तक पेश नहीं होते हैं, तो उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आरोपी न्यायालय में पेश होते हैं या फिर उनके खिलाफ और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है।

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