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अमानकीकृत डेयरी एनालॉग एवं गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य पदार्थों के संबंध में व्यापारियों को दी गई जानकारी

अमानकीकृत डेयरी एनालॉग एवं गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रतिबंध के प्रभावी पालन हेतु व्यापारियों और होटल व्यवसायियों की बैठक आयोजित

सक्ती, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अमानकीकृत डेयरी एनालॉग तथा गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया द्वारा जारी आदेश के पालन में आयुक्त खाद्य सुरक्षा श्री दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला सक्ती में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा विभिन्न होटलों एवं एजेंसियों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन से प्राप्त जानकारी अनुसार जांच अभियान के दौरान सभी व्यापारियों एवं होटल व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के अमानकीकृत डेयरी एनालॉग तथा गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण, विशेष रूप से पनीर, क्रीम, मक्खन आदि का निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिले मे व्यापारी संघ, डेयरी व्यवसायियों एवं होटल व्यवसायियों की बैठक आयोजित कर सभी को शासन के निर्देशों की जानकारी दी गई। बैठक में नियमों का कड़ाई से पालन करने तथा अमानकीकृत डेयरी एनालॉग एवं गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य उत्पादों के संबंध में आमजन के बीच जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया गया। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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