छत्तीसगढ़दुर्ग

स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों के आसपास कोटपा एक्ट के तहत विशेष अभियान, तंबाकू एवं गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर की गई वैधानिक कार्रवाई

थाना पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में विशेष जांच अभियान चलाकर कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

प्रतिबंधित क्षेत्र में गुटखा, तंबाकू एवं सिगरेट का विक्रय करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए प्रत्येक से जुर्माना वसूला गया।
दुकानदारों को शिक्षण संस्थानों एवं अस्पतालों के आसपास किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने की सख्त समझाइश एवं चेतावनी दी गई।
दुर्ग पुलिस द्वारा युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने तथा कानून का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अभियान निरंतर जारी रहेगा।

दिनांक 05.08.2026 को थाना पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों के आसपास स्थित दुकानों का विशेष निरीक्षण किया गया। अभियान के दौरान शिक्षण संस्थानों एवं अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे के भीतर गुटखा, तंबाकू एवं सिगरेट का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA Act) के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

कार्यवाही के दौरान संबंधित दुकानदारों से चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि भविष्य में स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों के निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय न करें। पुनः उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उक्त अभियान में थाना पुरानी भिलाई पुलिस के अधिकारी एवं स्टाफ द्वारा सक्रिय रूप से क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई की गई तथा दुकानदारों को कानून के प्रति जागरूक किया गया।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं व्यापारियों से अपील करती है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के आसपास तंबाकू एवं अन्य प्रतिबंधित उत्पादों का विक्रय न करें तथा कोटपा अधिनियम का पूर्णतः पालन करें। बच्चों एवं युवाओं को नशामुक्त वातावरण उपलब्ध कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

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